न्यायिक दंडाधिकारी मौमिता गुंइन की अदालत में चल रहे कंप्लेंट केस की सुनवाई पूरी गयी, पश्चात आरोपी उत्तम साह उर्फ डमरु को दोषी करार दिया गया तथा एक साल की सजा सुनाई गयी. साथ ही 4.70 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर देने का आदेश दिया.सजायाफ्ता उत्तम साह उर्फ डमरु नगर थाना के बड़ा बाजार का रहने वाला है. इसके विरुद्ध करनीबाग निवासी कृष्ण मुरारी चौधरी ने कोर्ट में मुकदमा किया था, जिसमें साढ़े चार लाख रुपये का चेक बाउंस का आराेप लगाया गया था. दर्ज मुकदमा के अनुसार, आरोपी एवं परिवादी दोनों एक दूसरे से परिचित रहने के चलते जमीन खरीदने की इच्छा परिवादी ने जतायी थी. दोषी कराने गये अभियुक्त ने परिवादी से जमीन दिलाने के नाम पर साढ़े चार लाख रुपये 2023 में लिया था. बाद में परिवादी को जमीन नहीं दिया और पैसे मांगने पर अभियुक्त ने उक्त राशि का चेक दिया, जो बाउंस हो गया.
परिवादी ने वकालतन नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिया, लेकिन पैसे नहीं लौटाये, तो कोर्ट में केस किया. अदालत में परिवादी की ओर से तीन गवाही दी गयी और दोष सिद्ध करने में सफल रहा. परिवादी की ओर से अधिवक्ता कन्हैया प्रसाद राय एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुमन कुमार ने पक्ष रखा. हाइलाइट्स 4.70 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश | 
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