हर साल किसानों को मिलते हैं 6,000 रुपये
इस योजना के तहत किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. यानी एक साल में कुल 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाते हैं. यह रकम खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद करती है.
18वीं किस्त में 9.6 करोड़ किसानों को मिला था लाभ
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, 18वीं किस्त के दौरान 9.6 करोड़ किसानों को फायदा हुआ था, जबकि 19वीं किस्त में यह संख्या बढ़कर 9.8 करोड़ हो गई है. इससे स्पष्ट है कि योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है और अधिक किसान इसका लाभ उठा रहे हैं.
अब तक वितरित हो चुके हैं 3.46 लाख करोड़ रुपये
सरकार अब तक इस योजना के तहत कुल 3.46 लाख करोड़ रुपये वितरित कर चुकी है. 19वीं किस्त जारी होने के बाद यह आंकड़ा 3.68 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा. यह दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना बन गई है, जिससे किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद मिल रही है.
कैसे करें पीएम किसान योजना का स्टेटस चेक?
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थियों की सूची में है या नहीं और आपके खाते में पैसा आया या नहीं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:
पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – pmkisan.gov.in
“Know Your Status” पर क्लिक करें
“Beneficiary Status” के ऑप्शन का चयन करें
रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें
कैप्चा कोड भरकर “Get Data” पर क्लिक करें
आपका स्टेटस स्क्रीन पर दिखेगा
अगर पैसा नहीं आया तो क्या करें?
PM Kisan: ई-केवाईसी पूरा करें
बिना ई-केवाईसी के पैसा अटक सकता है.
नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या ऑनलाइन पोर्टल से इसे पूरा करें.
बैंक डिटेल्स वेरिफाई करें
बैंक खाते में IFSC कोड और आधार लिंकिंग की जांच करें.
बैंक में जाकर जानकारी अपडेट करवा सकते हैं.
हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें
टोल-फ्री नंबर: 155261 या 011-24300606
ईमेल: pmkisan-ict@gov.in
योजना का उद्देश्य और लाभ
किसानों को आर्थिक सहायता देना ताकि वे बीज, खाद और अन्य कृषि खर्चों को पूरा कर सकें.
खेती-किसानी में आने वाली वित्तीय चुनौतियों को कम करना.
गरीब और छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना.
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है.
आवेदनकर्ता का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए.
किसान का नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए.
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?
संस्थागत भूमि धारक.
जो किसान सरकारी नौकरी में हैं या इनकम टैक्स भरते हैं.
डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए और आर्किटेक्ट जो प्रोफेशनल टैक्स भरते हैं.
कैसे करें योजना के लिए आवेदन?
pmkisan.gov.in पर जाएं.
“New Farmer Registration” के विकल्प पर क्लिक करें.
आधार नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरें.
मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें.
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