बैठक में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही मुख्य तौर पर सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान पर प्रतिबंध सिगरेट तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन पर प्रतिबंध, विद्यालय के 100 गज में किसी तरह की तंबाकू उत्पाद के विक्रय पर प्रतिबंध व cotpa--2003 अधिनियम को ना मानने पर दंड और जुर्माना की जानकारी दी गई।
मौके पर प्रखंड प्रमुख गुड्डी देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी साधु चरण देवगम, उप प्रमुख सुखदेव सरदार, भरत सिंह मुंडा, समेत सभी पंचायत समिति के सदस्य आदि उपस्थित थे।
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