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Saturday, October 26, 2024

व्यय प्रेक्षकों ने मीडिया सह एमसीएमसी कोषांग का किया निरीक्षण ।

व्यय प्रेक्षकों ने मीडिया सह एमसीएमसी कोषांग का किया निरीक्षण, पेड न्यूज, सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार-प्रसार की निगरानी को लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश । 

44-बहरागोड़ा एवं 45-घाटशिला के व्यय प्रेक्षक श्री कुरुबा आंजनेयुलु तथा 46-पोटका एवं 47-जुगसलाई के व्यय प्रेक्षक श्री कमलजीत  कि कमल ने मीडिया कोषांग का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
 इस दौरान उन्होंने प्रभारी पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री पंचानन उरांव से कोषांग के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि सोशल मीडिया, समाचार पत्र, टीवी चैनल, रेडियो आदि पर पेड न्यूज पर कड़ी निगरानी रखें और समाचार पत्र की कतरनों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मीडिया कोषांग में मौजूद कर्मचारियों की उपस्थिति की भी जांच की गई।

व्यय प्रेक्षकों ने निर्देशित किया कि राजनीतिक दलों के प्रत्याशी या निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का विज्ञापन, वीडियो, बल्क मैसेज आदि प्रसारित होने से पहले एमसीएमसी कोषांग से प्री-सर्टिफिकेशन (पूर्व-प्रमाणीकरण) आवश्यक है। पेड न्यूज चिन्हित होने पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की निगरानी के लिए गठित सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को 24x7 सक्रिय रखें और सोशल मीडिया पर चुनाव संबंधी किसी भी तरह की अपुष्ट खबरों पर नजर बनाए रखें।

सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले पोस्ट के लिए दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:

1. सोशल मीडिया पर किए जाने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापन प्री-सर्टिफिकेशन के दायरे में आते हैं।


2. प्रत्याशी और राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापन, सोशल मीडिया अकाउंट को संधारित करने, प्रचार-सामग्री बनवाने और उनके सोशल मीडिया के लिए काम करने वाले कर्मियों के वेतन पर आने वाले खर्च को प्रत्याशी के चुनाव-खर्च में शामिल किया जाएगा।


3. प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के लिए यह आवश्यक है कि इंटरनेट आधारित मीडिया प्लेटफॉर्म या मीडिया वेबसाइट पर किसी राजनीतिक विज्ञापन को जारी करने से पहले प्री-सर्टिफिकेशन प्राप्त करें।


4. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता और अन्य संबंधित निर्देश, प्रत्याशी या राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और प्रयुक्त प्रचार सामग्री पर भी लागू हैं।


5. किसी भी अस्पष्टता को दूर करने हेतु आयोग ने पत्रांक 491/SM/COMM/2013 दिनांक 16 अप्रैल 2014 द्वारा स्पष्ट किया है कि ई-पेपर पर प्रकाशित होने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों पर प्री-सर्टिफिकेशन आवश्यक है।



Expenditure Observers Inspected Media and MCMC Cells, Provided Guidelines for Monitoring Paid News and Electoral Campaigns on Social Media. 

The expenditure observers for constituency numbers 44-Baharagora and 45-Ghatsila, Mr. Kuruba Anjaneyulu, and for 46-Potka and 47-Jugsalai, Mr. Kamaljeet K. Kamal, inspected the media cell and issued necessary guidelines.

 During this inspection, they gathered information about the cell's activities from the officer-in-charge, District Public Relations Officer Mr. Panchanan Oraon. They instructed a strict watch on paid news across social media, newspapers, TV channels, and radio, with directives to submit newspaper clippings along with reports. The presence of employees within the media cell was also verified.

The expenditure observers directed that it is mandatory to obtain pre-certification from the MCMC cell before any election-related advertisement, video, bulk message, etc., is broadcast by candidates from political parties or independent candidates. They issued instructions for appropriate action if any paid news is identified. They emphasized keeping the social media monitoring cell operational 24x7 to monitor unverified election-related news on social media.

Guidelines for Candidates’ Social Media Posts:

1. All political advertisements on social media fall under the scope of pre-certification.


2. The expenditure on creating political advertisements, maintaining social media accounts, producing promotional content, and salaries for employees working on social media will be included in the candidate's election expenses.


3. Candidates and political parties must obtain pre-certification before publishing any political advertisement on internet-based media platforms or websites.


4. The Model Code of Conduct issued by the Election Commission of India, along with related directives, applies to all promotional materials and social media platforms used by candidates and political parties.


5. To clarify any ambiguities, the Commission reiterated through letter No. 491/SM/COMM/2013 dated April 16, 2014, that pre-certification is mandatory for all political advertisements published in e-papers.






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