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Thursday, October 24, 2024

मधु कोड़ा की चुनाव लड़ने की अनुमति संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 25 अक्टूबर को होगी सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी। अब वह हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, और जस्टिस आर महादेवन की बेंच में 24 अक्टूबर को होनी थी, जिसे अब 25 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला:
दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है।
प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वह मामले में दोषी हैं, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है।
गौरतलब है कि निचली अदालत ने मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए.के. बसु और उनके सहयोगियों को कोयला घोटाले (Coal Scam) में दोषी ठहराया था। सभी को तीन साल की सजा सुनाई गई थी।

The Delhi High Court had dismissed the petition of former Jharkhand Chief Minister Madhu Koda, in which he sought permission to contest elections. Now, he has approached the Supreme Court against the High Court's decision. His petition was to be heard by a bench of Supreme Court Justices Sanjiv Khanna, Sanjay Kumar, and R. Mahadevan on October 24, but it has now been postponed to October 25.
Delhi High Court's decision:
The single bench of the Delhi High Court had dismissed Madhu Koda's petition, stating that the petitioner only seeks a stay on the decision so that he can contest the election, which is not justified.
At first glance, it appears that he is guilty in the matter, and thus, there is no solid reason to stay the lower court's decision.

It is noteworthy that the lower court had convicted Madhu Koda, former Coal Secretary, former state Chief Secretary A.K. Basu, and his associates in the coal scam. All were sentenced to three years in prison.

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