नई दिल्ली : भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता में एक पीजी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई का सीधा प्रसारण रोकने की पश्चिम बंगाल सरकार की गुहार को ठुकरा दिया है. यह मामला 9 अगस्त को पीजी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या से संबंधित है.
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पार्दीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने के बाद इस गुहार को अस्वीकार कर दिया. अदालत ने कहा कि यह मामला व्यापक सार्वजनिक महत्व का है और लोगों को यह जानने का अधिकार है कि अदालत में क्या हो रहा है.
New Delhi: The Supreme Court of India has rejected the West Bengal government's plea to stop the live telecast of the hearing in the case of rape and murder of a PG doctor in Kolkata. The case pertains to the rape and murder of a PG doctor on August 9.
A bench comprising Chief Justice D.Y. Chandrachud, Justice J.B. Pardiwala, and Justice Manoj Misra, after considering the West Bengal government's petition, dismissed the plea. The court stated that the case is of significant public importance, and people have the right to know what is happening in the courtroom.
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