राजधानी रांची के सभी बैंक, ATM, जेवर दुकान, पेट्रोल पम्प, होटल-रेस्टोरेंट, शराब की दुकान, मल्टीस्टोरी फ्लैट, ऑटो एवं बस स्टैंड, पेड पार्किग, सभी प्राइवेट संचालित हॉस्टल, सभी मॉल, मार्केटिंग कॉम्पलेक्स, दवा दुकान, अपार्टमेंट एवं व्यवसायिक संस्थानों में CCTV कैमरा लगाने के आदेश जारी किये गये हैं। CCTV कैमरा अंदर और बाहर दोनों जगह लगाने को कहा गया है। इन कैमरों में रिकॉडिंग सिस्टम और कैमरे के लाइव फीड को क्लाउड पर भेजने की व्यवस्था जरूरी है। ताकि पब्लिक एरिया को कैद किया जा सके। वहीं, इस बात का पूरा ख्याल रखने को कहा गया है कि किसी की निजता भंग न हो। खासकर जिस एरिया में महिलाएं और बच्चे रहते हो, उस क्षेत्र में कैमरे लगाने से बचने को कहा गया है। CCTV कैमरा खराब हालत में न हो। कैमरा या क्लाउड के लाइव फीड रिकॉडिंग को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखने को कहा गया है। संबंधित थाने द्वारा रिकॉर्डिंग मांगे जाने पर उन्हें तुरंत CCTV फुटेज उपलब्ध कराये जाये। यह आदेश रांची के SDO उत्कर्ष कुमार ने SSP द्वारा निकाले गये एक पत्र के आलोक में दिया है। SDO ने आज रात 8 बजे से अगले 60 दिनों तक शहरी क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
Sunday, August 18, 2024
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इन जगहों पर CCTV लगाना हुआ मस्ट, आदेश जारी…
*इन जगहों पर CCTV लगाना हुआ मस्ट, आदेश जारी…*
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